विवाह शादी में अपनी शान चमकाने के लिए बन्दुक से हवाई फाइरिंग की तो होगी सीधी सजा जानिए विस्तार से

प्रदीप गुप्ता HR Desk : सभी को तो पता है कि आजकल शादी विवाह में हवा अपनी ईमेज इज्ज़त शान शौकत बनाने के लिए हवाई बन्दूक से फाइरिंग की जाती है। जो कि आज एक ट्रेंड बन गया है। लेकिन अब कोर्ट भी इस ट्रेंड के खिलाफ हो गया है। अब शादी विवाह समारोह में कोई भी बन्दूक से फायरिंग नही कर सकेगा इसके लिए सजा का भी प्रावधान कर दिया गया है। आपको बता दे कि हाल ही में एक मुकदमा कोर्ट में गया जिसके ऊपर संज्ञान लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश मे फाइरिंग करना वक दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन एक प्रचलित प्रथा है। इसके सम्बन्ध में एक चौकीदार ने अपनी प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। इसके अंदर वर्णन किया गया था कि बेटी के विवाह में व्यकित पर गोली चला दी जिसके परिणामस्वरूप सम्बंधित व्यकित की तत्काल रूप से मौत हो गई। आपको बता दे कि इसमें IPC की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। CRPC की धारा 161 के अंतर्गत अपने बयान की रिकॉर्डिंग दी गई जिसके बाद आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया था। इसके अतिरिक्त अपीलकर्ता के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के अंतर्गत एक और केस दर्ज किया गया शादी या फिर किसी भी खुशी के अवसर पर रुतबा दिखाने के लिए फाइरिंग करने वाले जेल जाएंगे। इसके साथ उन्हें अदालत द्वारा तय जुर्माना भी भरना होगा। आपको बता दे कि अब पुलिस ने इसके खिलाफ एक योजना तैयार कर ली है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फाइरिंग करना अपराध की श्रेणी में आता है। इसमे निर्दोष लोगों की मौत एवं घायल होने की घटना होती रहती है। इससे खुलेआम लेकर घूमने से लोगो मे भय भी उतपन्न होता है। इसमें उन्होंने बताया कि अगर किसी के पास लाइसेंस का हथियार है और वह बिना वजह फाइरिंग करता है तो भी वह अपराध की श्रेणी के अंदर आएगा। ऐसे मामले के बाद सम्बंधित व्यक्ति का लाइसेंस भी रद्द होगा और उसके ऊपर कार्यवाही भी की जाएगी। ऐसे मामलों में 2 वर्ष का कारावास एवं 1 लाख रुपए तक का जुर्माना तथा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। धारा 304 भाग 2 IPC :- सुप्रीम कोर्ट

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक किसी भी हथियार द्वारा यदि आपके द्वारा हवाई फायर किया जाता है तो यह भी एक अपराध है और इस अपराध के लिए 6 महीने के कारावास का प्रावधान किया गया है। आपको बता दे कि शादी-विवाह के दौरान यदि आपका कोई सगा संबंधी या परिवार का सदस्य शादी-विवाह में हथियार लेकर जाता है तो उसे इसके कानून के बारे में अवगत करवाए क्योंकि भारतीय दंड संहिता के तहत यह एक उल्लंघन भी है और इसमें सजा भी हो सकती है।
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